ग्वालियर नगर निगम से मिल रही 50% छूट, संपत्ति कर जमा करने पर राहत, 31 मार्च के बाद नहीं मिलेगी सुविधा
ग्वालियर शहर के नागरिक 31 मार्च तक अपना बकाया संपत्ति कर जमाकर वर्तमान वर्ष की सिर्फ संपत्तिकर की राशि में 50 प्रतिशत छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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NEET-UG 2026: एमपी में पहली बार 38 साइबर कमांडो तैनात, डार्कवेब से लेकर जैमर तक डिजिटल निगरानी
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