जेल में बंद तहसीलदार को बड़ा झटका, अमिता सिंह तोमर को किया गया सस्पेंड, आदेश जारी

श्योपुर
 मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। भ्रष्टाचार के मामले में जेल गई तहसीलदार अमिता सिंह तोमर पर और कड़ा एक्शन लिया गया है। महिला तहसीलदार को  सस्पेंड कर दिया गया है।जी हां महिला तहसीलदार पर ये बडी कार्रवाई हुई है। चंबल संभागायुक्त ने श्योपुर कलेक्टर के प्रतिवेदन पर तहसीलदार अमिता सिंह तोमर को सस्पेंड करने का आदेश आज जारी कर दिया मंगलवार को तहसीलदार अमिता तोमर की  जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होनी थी लेकिन सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी गई है।

2.5 करोड़ के बाढ़ राहत राशि घपले को लेकर पहुंची हवालात
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में साल 2021 में आई भीषण बाढ़ को लेकर ये सारा मामला जुड़ा है।  बाद पीड़ितों के लिए आई राहत राशि में 2.5 करोड़ रुपये का घपला हुआ, यह राशि बाढ़ पीड़ितों की जगह दूसरे खातों में भेजी गई थी।

जांच में 28 पटवारी और बड़ौदा तहसील की तत्कालीन तहसीलदार अमिता सिंह तोमर जांच में घोटाले के दोषी पाए गए। तहसीलदार और पटवारियों पर एफआइआर हुई। अमिता सिंह ने गिरफ्तारी से बचने हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, पर राहत नहीं मिलीं। गिरफ्तारी के भय से फरार भी हुईं, पर अंत में श्योपुर पुलिस ने तहसीलदार को ग्वालियर से दबोच लिया। श्योपुर एसपी सुधीर कुमार अग्रवाल ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा, कि इस घोटाले में कई और चेहरे बेनकाब होंगे।  बाढ़ राहत राशि घोटाले के आरोप में 26 मार्च 2026 को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। तब से वो जेल में ही बंद हैं । 

  • Related Posts

    इंदौर ट्रैफिक पुलिस का ‘तीसरा नेत्र’, ड्रोन से चौराहों पर निगरानी, 2430 चालान

    इंदौर शहर में यातायात व्यवस्था को अधिक सुगम, सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस द्वारा आधुनिक तकनीकों का उपयोग निरंतर बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम

    पूरी खबर पढ़े
    MP के 3,259 संदिग्ध बांग्लादेशियों पर विवाद, बंगाल सरकार ने बताया अपना निवासी

    भोपाल मध्य प्रदेश में पुलिस द्वारा संदिग्ध बांग्लादेशी के रूप में पिछले वर्ष चिह्नित किए गए 3,278 लोगों में से 19 के अलावा बाकी को बंगाल सरकार ने अपने

    पूरी खबर पढ़े

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *