धनवाल की याचिका पर जबलपुर उच्च न्यायालय ने नहीं दिया स्थगन

जबलपुर

अपेक्स बैंक द्वारा दिनांक  22-3-26 को आदेश क्रमांक मप्रमु/13/केडर/प्रसं/2979 से जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित सीधी के निलंबित मुख्य कार्यपालन अधिकारी पीएस धनवाल द्वारा जबलपुर उच्च न्यायालय में अपने निलंबन आदेश को चुनौती देते हुए याचिका क्रमांक 10732/2026 प्रस्तुत की थी । इस याचिका में माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ के माननीय न्यायमूर्ति  मनिंदर सिंह भट्टी की पीठ के समक्ष दिनांक 26 मार्च 2026 की तिथि सुनवाई के लिए नियत की गई थी, जिसमें  धनवाल के अधिवक्ता द्वारा निलंबन आदेश को स्थगित करने का निवेदन किया गया, जिस पर अपेक्स बैंक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता  हरप्रीत सिंह रूपरा एवं अधिवक्ता  कपिल दुग्गल एवं शासन की ओर से  उपमहाधिवक्ता  स्वप्निल गांगुली ने पुरजोर  विरोध करते हुए तर्क किया कि उनका जवाब तैयार है एवं जवाब पेश होने के उपरांत ही मुकदमे की सुनवाई करने का निवेदन किया । 

माननीय उच्च न्यायालय ने अपेक्स बैंक के निवेदन को स्वीकार करते हुए  निलंबन आदेश को स्थगित न करते हुए, प्रकरण की आगामी सुनवाई हेतु दिनांक 31 मार्च 2026 की तिथि को नियत किया है एवं  समस्त कार्यवाही को न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्ययधीन रहने का आदेश दियाl

  • Related Posts

    छतरपुर के डायल-112 हीरोज पिकअप पलटने से घायल 08 व्यक्तियों को त्वरित सहायता से पहुँचाया अस्पताल

    भोपाल  छतरपुर जिले के थाना भगवां क्षेत्र में डायल-112 जवानों की तत्पर एवं संवेदनशील कार्रवाई से पिकअप वाहन के अनियंत्रित होकर पलटने से घायल 08 व्यक्तियों को समय पर

    पूरी खबर पढ़े
    महिला बाल विकास विभागों के नवाचारों की सराहना

    भोपाल  केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास की अतिरिक्त सचिव कैरोलिन खोंगवार देशमुख ने कहा कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ-साथ लाभार्थियों तक सेवाओं की प्रभावी पहुँच सुनिश्चित करना

    पूरी खबर पढ़े

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *